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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : मात्र 20 रूपए में 2 लाख का बीमा

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार द्वारा संचालित एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य कम प्रीमियम पर नागरिकों को दुर्घटना में होने वाली मौत या विकलांगता के लिए आकस्मिक मौत और विकलांगता कवर देती है. इस योजना के तहत, आकस्मिक मृत्यु या कुल स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है. वहीं, आंशिक विकलांगता के मामले में, 1 लाख रुपये तक का कवर मिलता है

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  • वार्षिक ₹20 प्रति सदस्य। यह राशि प्रत्येक वर्ष 1 जून से पहले बैंक या डाकघर खाते से ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के माध्यम से काटी जाती है।

  • दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता (जैसे दोनों आंखों की दृष्टि खोना, दोनों हाथों या पैरों का उपयोग खोना): ₹2 लाख।
  • दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता (जैसे एक आंख की दृष्टि खोना या एक हाथ या पैर का उपयोग खोना): ₹1 लाख।
  • आयु सीमा: 18 से 70 वर्ष।
  • बैंक या डाकघर में सक्रिय बचत खाता होना आवश्यक है।
  • ऑटो-डेबिट के लिए सहमति प्रदान करनी होगी।
  • अपने बैंक या डाकघर की नजदीकी शाखा में जाएं।
  • PMSBY के लिए आवेदन फॉर्म भरें, जिसमें नाम, संपर्क विवरण, नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) की जानकारी आदि शामिल हैं।
  • आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़, जैसे आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, बैंक खाता विवरण आदि संलग्न करें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद, बैंक आपके खाते से प्रीमियम राशि ऑटो-डेबिट के माध्यम से काटेगा।
  • यदि आपका बैंक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है, तो अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करें।
  • ‘बीमा’ या ‘इंश्योरेंस’ सेक्शन में जाकर PMSBY के लिए आवेदन करें।
  • आवश्यक विवरण भरें और प्रीमियम भुगतान के लिए सहमति दें।
  • ऑनलाइन आवेदन के बाद, प्रीमियम राशि आपके खाते से ऑटो-डेबिट हो जाएगी।
  • यदि आपके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, तो आप केवल एक खाते के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • बीमा कवर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर समाप्त हो जाता है।
  • खाते में पर्याप्त शेष राशि न होने पर बीमा कवर समाप्त हो सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य कम प्रीमियम पर नागरिकों को दुर्घटना संबंधी जोखिमों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

18 से 70 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति, जिसके पास बैंक या डाकघर में सक्रिय बचत खाता है, इस योजना का लाभ ले सकता है।

इस योजना के तहत बीमा कवरेज क्या है?

दुर्घटना से मृत्यु या पूरी स्थायी विकलांगता के लिए ₹2 लाख का बीमा कवर मिलता है।
आंशिक स्थायी विकलांगता (जैसे एक अंग खोने) के लिए ₹1 लाख का बीमा कवर उपलब्ध है।

इस योजना का प्रीमियम कितना है?

इस योजना के तहत ₹20 वार्षिक प्रीमियम होता है, जो हर साल बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से काटा जाता है।

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भर सकते हैं या अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑटो-डेबिट क्या है और यह कैसे काम करता है?

ऑटो-डेबिट एक ऐसी सुविधा है जिसमें प्रीमियम की राशि बैंक खाते से अपने आप कट जाती है। PMSBY में, यह राशि हर साल 1 जून से पहले खाते से डेबिट हो जाती है।

नामांकन (नॉमिनेशन) का क्या प्रावधान है?

इस योजना में नॉमिनी का प्रावधान है। आवेदन के समय आप अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं जो बीमा राशि प्राप्त करेगा।

इस योजना को कितने समय तक जारी रखा जा सकता है?

यह योजना 1 साल के लिए मान्य होती है और हर वर्ष प्रीमियम के भुगतान के बाद स्वतः नवीनीकरण हो जाती है।

अगर खाते में प्रीमियम कटने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है तो क्या होगा?

खाते में पर्याप्त राशि न होने पर प्रीमियम नहीं कटेगा, और उस वर्ष के लिए बीमा कवर समाप्त हो जाएगा।

क्या एक व्यक्ति एक से अधिक खातों से PMSBY का लाभ ले सकता है?

नहीं, कोई भी व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकता है।

किसी दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावा कैसे किया जा सकता है?

दुर्घटना की स्थिति में, बीमित व्यक्ति या नॉमिनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर दावा फॉर्म भर सकता है और आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर सकता है।

प्रीमियम का भुगतान कब तक करना होगा?

प्रीमियम का भुगतान 1 जून से पहले करना होगा ताकि बीमा कवर जारी रह सके।

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