प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PM-JJBY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। यह योजना भारत के वित्तीय समावेशन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आम आदमी को सस्ती कीमत पर जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।
मुख्य विशेषताएं :-
- बीमा राशि: इस योजना के तहत, बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
- प्रीमियम: वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है, जो बीमित व्यक्ति के बैंक खाते से स्वचालित रूप से काटा जाता है।
- बीमा अवधि: कवरेज 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए होता है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है।
- नामांकन: बैंक या डाकघर के माध्यम से नामांकन किया जा सकता है। नामांकन के समय, बीमित व्यक्ति को अपने बैंक खाते से प्रीमियम की स्वचालित कटौती के लिए सहमति देनी होती है।
पात्रता :-
- 18 से 50 वर्ष की आयु के वे व्यक्ति जिनके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता है, इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
लाभ :-
- किफायती प्रीमियम पर पर्याप्त जीवन बीमा कवरेज।
- सरल और सीधी नामांकन प्रक्रिया।
- किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमा राशि का भुगतान।
आवेदन प्रक्रिया :-
STEP 1 : बैंक खाता: यदि आपके पास पहले से बचत खाता नहीं है, तो किसी भी बैंक या डाकघर में बचत खाता खोलें।
STEP 2 : नामांकन फॉर्म: अपने बैंक या डाकघर से PMJJBY का नामांकन फॉर्म प्राप्त करें या आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
STEP 3 : फॉर्म भरें: फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें, जैसे नाम, संपर्क जानकारी, नामांकित व्यक्ति का विवरण आदि।
STEP 4 : स्वास्थ्य घोषणा: यदि आप योजना में पहली बार शामिल हो रहे हैं, तो आपको अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र देना होगा।
STEP 5 : प्रीमियम भुगतान: फॉर्म जमा करने के बाद, आपके बैंक खाते से 436 रुपये का वार्षिक प्रीमियम स्वचालित रूप से काटा जाएगा।
STEP 6 : पुष्टि: सफल नामांकन के बाद, बैंक या डाकघर से पुष्टि प्राप्त करें।
ध्यान देने योग्य बातें:
- नामांकन के पहले 30 दिनों के भीतर प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर बीमा कवरेज लागू नहीं होता है; हालांकि, दुर्घटना से मृत्यु होने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता।
- 55 वर्ष की आयु तक कवरेज जारी रहता है, बशर्ते कि 50 वर्ष की आयु से पहले योजना में शामिल हो गए हों।
- अधिक जानकारी और नामांकन के लिए, अपने निकटतम बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) :
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) क्या है?
यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक जीवन बीमा योजना है, जो केवल 436 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य कम आय वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और उसके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए।
बीमा कवर क्या है?
योजना के तहत, बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है।
प्रीमियम कितना है?
योजना का वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है, जो बीमित व्यक्ति के बैंक खाते से स्वचालित रूप से काटा जाता है।
इस योजना के तहत कब कवरेज मिलता है?
बीमा कवरेज हर साल 1 जून से 31 मई तक होता है। कवरेज को हर साल नवीनीकृत करना होता है, जो स्वचालित रूप से होता है यदि प्रीमियम भुगतान समय पर हो जाता है।
मैं इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
आप अपने बैंक या डाकघर से संपर्क कर सकते हैं, और नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद, आपके बैंक खाते से प्रीमियम काटा जाएगा और आपको योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
प्रीमियम का भुगतान कैसे होता है?
प्रीमियम का भुगतान आपके बैंक खाते से स्वचालित रूप से होता है। इसके लिए आपको खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना होता है ताकि प्रीमियम कट सके।
क्या दुर्घटना से मृत्यु पर भी बीमा कवर मिलेगा?
हाँ, इस योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु होने पर भी बीमा राशि का लाभ दिया जाता है।
नामांकन के पहले महीने में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर कवरेज लागू होता है?
नहीं, योजना में पहले 30 दिनों के भीतर प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर कवरेज लागू नहीं होता है। यह प्रतिबंध दुर्घटना मृत्यु पर लागू नहीं होता है।
क्या मैं योजना को रद्द कर सकता हूँ?
हाँ, आप कभी भी योजना को रद्द कर सकते हैं। योजना रद्द करने के लिए अपने बैंक को सूचित करें, और उसके बाद आपका खाता योजना से हटा दिया जाएगा।
अगर कोई बीमित व्यक्ति बीच में योजना छोड़ना चाहता है, तो क्या वह फिर से जुड़ सकता है?
हाँ, यदि कोई व्यक्ति योजना छोड़ने के बाद फिर से इसमें शामिल होना चाहता है, तो वह दुबारा नामांकन कर सकता है और प्रीमियम जमा करके योजना में वापस शामिल हो सकता है।
किस स्थिति में कवरेज समाप्त हो जाता है?
कवरेज निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो जाती है:
यदि व्यक्ति 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है।
यदि बैंक खाते में प्रीमियम कटौती के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है।
यदि व्यक्ति अपना नामांकन स्वेच्छा से रद्द कर देता है।
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