आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करना अब अनिवार्य है और इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण और प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं:-
आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कैसे करें ?
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और एसएमएस दोनों माध्यमों से की जा सकती है। विवरण नीचे दिया गया है :-
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/
- “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करें।
- VALIDATE करें। सफल लिंकिंग पर एक संदेश मिलेगा।
- यदि आप निर्धारित समय पर आधार को पैन से लिंक नहीं करते है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा और उसे एक्टिव करने लिए आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा 1000 रूपए जुर्माने के साथ।
SMS के माध्यम से:
- अपने पंजीकृत मोबाइल से संदेश भेजें:
- फॉर्मेट: UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर>।
- उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F।
- इसे 567678 या 56161 पर भेजें। लिंकिंग की पुष्टि का एसएमएस प्राप्त होगा।
आधार को पैन कार्ड से लिंक करना क्यों जरूरी है ?
- डुप्लीकेट पैन कार्ड की रोकथाम: पैन कार्ड का दुरुपयोग और डुप्लीकेट पैन बनाने से रोकने के लिए आधार-पैन लिंकिंग आवश्यक है।
- टैक्स फाइलिंग में आवश्यक: आयकर रिटर्न दाखिल करने और टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए आधार और पैन लिंक होना चाहिए।
- प्रामाणिकता सुनिश्चित करना: इस लिंकिंग से पहचान का सत्यापन होता है, जिससे कर चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण होता है।
- सरकारी लाभों के सीधे ट्रांसफर में मदद: लिंकिंग से सरकारी लाभ और सब्सिडी सही व्यक्ति को मिलती है।
- पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा: यदि पैन आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो नियत तिथि के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसे वित्तीय और कर-संबंधित लेनदेन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें ?
ऑनलाइन चेक करें:
- https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं।
- “Link Aadhaar Status” विकल्प पर क्लिक करें।
- पैन और आधार नंबर दर्ज करें और “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें। आपका लिंकिंग स्टेटस दिखाई देगा।
SMS के माध्यम से:
- पंजीकृत मोबाइल से UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर> को 567678 या 56161 पर भेजें। आपको स्थिति की जानकारी का एसएमएस मिलेगा।
आधार से लिंक न होने वाले पैन कार्ड का क्या होगा ?
- पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा: यदि पैन आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो नियत तिथि के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसे वित्तीय और कर-संबंधित लेनदेन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
- टैक्स भरने में समस्या: पैन निष्क्रिय होने पर व्यक्ति आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा।
- दंड: सरकार द्वारा तय दंड राशि का भी सामना करना पड़ सकता है, और इसके लिए ₹1000 का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।
सामान्य प्रश्न (FAQ) :-
आधार और पैन को लिंक करना क्यों जरूरी है?
आधार और पैन को लिंक करना टैक्स प्रक्रिया को सरल और धोखाधड़ी रहित बनाने के लिए आवश्यक है। यह पहचान का सत्यापन करता है और डुप्लीकेट पैन कार्ड की संभावना को कम करता है।
आधार को पैन से लिंक कैसे करें?
आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं या अपने मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी लिंक कर सकते हैं।
आधार-पैन लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
आप https://www.incometax.gov.in/ वेबसाइट पर “Link Aadhaar Status” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं या UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर> फॉर्मेट में 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज सकते हैं।
अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता तो क्या होगा?
यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और अन्य वित्तीय कार्यों में पैन का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि क्या है?
अंतिम तिथि सरकार द्वारा तय की जाती है और समय-समय पर अपडेट होती है। इसलिए इसकी जानकारी के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर देखें।
क्या आधार को पैन से लिंक करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
विलंबित लिंकिंग के लिए ₹1000 का शुल्क देना पड़ सकता है, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
क्या आधार और पैन लिंकिंग के लिए मोबाइल नंबर का पंजीकरण जरूरी है?
हां, आपके आधार और पैन से जुड़े मोबाइल नंबर का पंजीकरण होना जरूरी है, ताकि OTP के माध्यम से सत्यापन किया जा सके।
लिंकिंग प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
आमतौर पर लिंकिंग प्रक्रिया तुरंत पूरी हो जाती है। सफल लिंकिंग का संदेश आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, और आपको एसएमएस के माध्यम से भी इसकी पुष्टि मिल सकती है।
लिंकिंग के दौरान नाम में अंतर होने पर क्या करें?
अगर आधार और पैन में नाम अलग-अलग हैं, तो आपको एक अपडेट करवाना होगा। आधार या पैन डेटा में सुधार के लिए UIDAI या NSDL पोर्टल पर संपर्क करें।
क्या पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद इसे दोबारा सक्रिय किया जा सकता है?
हां, निष्क्रिय पैन को आधार से लिंक करने पर दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। इसके बाद इसे सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है।
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