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मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना – ऐसे करना है अप्लाई

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मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं की रोज़गार संभावनाओं को बढ़ाने और उन्हें व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ” मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना “ (Chief Minister Learn and Earn Scheme) की शुरुआत की है। इसका मुख्य लक्ष्य राज्य के युवाओं को औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (OJT) प्रदान करना है। इस योजना के तहत, युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रतिमाह ₹8,000 से ₹10,000 तक का स्टाइपेंड दिया जाता है।

इस योजना के ज़रिए, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि युवा न केवल काम करें, बल्कि सीखें भी। उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में अपना करियर बना सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता हैं। प्रत्येक युवा को राज्य शासन द्वारा ₹1 लाख तक का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।

आज के इस आर्टिकल में हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे।

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  • उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
  • नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रकिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
  • मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
  • नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।

योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे,

  • जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो |
  • जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों |
  • जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।
  • योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।

  • मध्यप्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को रु. 10000 स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • स्टाइपेण्ड, कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

योजना हेतु आवेदन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्‍नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है –

Step 1 : MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करे ।


Step 2 : आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित dOCUMENTS को ध्यान से पढ़े ।


Step 3 : यदि आप पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करे एवं captcha को वेरीफाई करे ।


Step 4 : समग्र आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नं. पर भेजे गये OTP से मोबाइल नं. वेरीफाई करे ।


Step 5 : आपकी समग्र से जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित की जाएगी आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किये जाने पर आपको SMS से यूजरनाम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, एवं आपको स्वतः ही LOGIN करवाया जायेगा ।


Step 6 : यूजरनाम एवं पासवर्ड के द्वारा आप अपनी प्रोफ़ाइल मे आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करनी होगी |


Step 7 : आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमे से आप कोई कोर्स को चुन सकते है ।


Step 8 : अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करने को तैयार है वह स्थान चुन सकता है ।


Step 9 : आपके द्वारा दर्ज की गई समस्त जानकारी का प्रीव्यू देखे एवं प्रोफाइल सेव करे ।


Step 10 : FORM भरने के बाद आप इस ऑप्शन का USE कर अपना RESUME भी डाउनलोड कर सकते है ।

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आवेदक योजना के आधिकारिक पोर्टल (mmsky.mp.gov.in) पर जा सकते हैं। इसके अलावा, योजना के संबंध में कोई समस्या या जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर 0755-2525258 (सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट और आवेदन लिंकयहाँ क्लिक करे
प्रशिक्षण कोर्सेस देखेंयहाँ क्लिक करे
रिक्तियां देखेंयहाँ क्लिक करे
rEGISTRATION LINKयहाँ क्लिक करे
aPPLICATION fORM LINKयहाँ क्लिक करे

 क्या पोर्टल पर पंजीयन के लिए कोई शुल्क देय होगा?

पोर्टल पर पंजीयन नि:शुल्क है। सीएससी (CSC) अथवा एमपी ऑनलाइन (MP Online) के माध्यम से पंजीयन करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क देय होगा।

क्या छात्र-प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (NAPS) के साथ-साथ मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) मे On-the-Job-Training (OJT) कर सकते है?

नहीं, छात्र-प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (NAPS) के साथ-साथ मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) मे On-the-Job-Training (OJT) नहीं कर सकते है।

क्या छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण उपरान्त कोई प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाएगा?

हाँ, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं निर्धारित मूल्यांकन उपरान्त मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाएगा।

छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान कुल कितना स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा?

छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान रु 8000 से 10000 तक स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।

छात्र-प्रशिक्षणार्थी के स्टाइपेण्ड का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?

छात्र-प्रशिक्षणार्थी का स्टाइपेण्ड कोर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

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