मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके।
“मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की मदद करना तथा समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव जैसे कन्या भ्रूण हत्या, विषम लिंगानुपात, बाल विवाह तथा परिवार में बालिकाओं के प्रति नकारात्मक मानसिकता आदि को समाप्त करना है, जो बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित उनके मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।
इस योजना से सम्बंधित सभी जानकारी इस लेख में उपलब्ध है –
योजना में मिलने वाला लाभ :
योजना के तहत बालिकाओं को छह चरणों में कुल ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है :-
जन्म के समय | ₹5,000 |
एक वर्ष की आयु पर पूर्ण टीकाकरण के बाद | ₹2,000 |
प्रथम कक्षा में प्रवेश पर | ₹3,000 |
छठी कक्षा में प्रवेश पर | ₹3,000 |
नौवीं कक्षा में प्रवेश पर | ₹5,000 |
स्नातक डिग्री या दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश पर | ₹7,000 |
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता :
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/ टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु.- 3.00 लाख हो।
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।
आवेदन प्रक्रिया :
1) प्राथमिक रूप में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।
2) ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस केन्द्रों / साइबर कैफे/स्वयं के स्मार्टफोन या कम्प्यूटर आदि किसी भी माध्यम से विभागीय पोर्टल पर किये जा सकेंगे।
Step 1 : योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाकर ‘नागरिक सेवा पोर्टल‘ में पंजीकरण करें और आवश्यक विवरण भरें।
Step 2 : आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि अपलोड करें।
Step 3 : सभी विवरण भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
1) ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं है, वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं।
2) ऑफलाइन आवेदन खण्ड विकास अधिकारी / एस०डी०एम०/जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। उक्त अधिकारी सभी आवेदन जिला परिवीक्षा अधिकारी को ऑनलाइन फीड करने हेतु अग्रसारित करेंगे।
महत्वपूर्ण दस्तावेज़ :
आवेदक के पंजीकरण के दौरान आवश्यक दस्तावेज़ :
- निवास/स्थायी पता प्रमाण (एक बार)
- बैंक खाता संख्या और पासबुक स्कैन कॉपी (माता और पिता या अभिभावक या स्वयं)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (माता या पिता के जीवित न होने की स्थिति में)।
- आवेदक/पिता/माता/अभिभावक और लाभार्थी के लिए आधार आवश्यक है (* चरण 1 और चरण 2 के लिए लाभार्थी/बालिका के लिए आधार अनिवार्य नहीं है)।
- ई-सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र संख्या। (केवल चरण 1 के लिए)
महत्वपूर्ण जानकारी :
- योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है।
- आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सत्यापित होनी चाहिए; गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- अधिक जानकारी और आवेदन के लिए mksy.up.gov.in पर जाएं।
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
ऑनलाइन (Online) आवेदन | यहाँ क्लिक करे |
ऑफलाइन (offline form) आवेदन | डाउनलोड करे |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):
योजना का लाभ किस प्रकार दिया जाएगा?
सभी सहायता राशि लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
यदि परिवार की तीन या अधिक बालिकाएं हों, तो क्या सभी को लाभ मिलेगा?
नहीं, योजना का लाभ केवल दो बालिकाओं को मिलेगा। हालांकि, यदि दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बच्चियां होती हैं, तो तीसरी बालिका को भी शामिल किया जाएगा।
आवेदन कब और कहां करना है?
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कभी भी आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पंजीकरण साल भर उपलब्ध रहता है।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
आप योजना की वेबसाइट पर “आवेदन की स्थिति जांचें” विकल्प का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
आवेदन में त्रुटि होने पर क्या करें?
यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो, तो उसे सही करने के लिए लोकल ब्लॉक स्तर पर संपर्क करें या हेल्पलाइन नंबर पर सहायता लें।
योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करें। यह जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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