महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु ‘बांधकाम कामगार योजना‘ शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक सहायता, सुरक्षा उपकरण, और उनके परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएँ देना है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकें।
महाराष्ट्र राज्य में बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक हैं। निर्माण श्रमिक समाज के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कल्याण सुनिश्चित करना समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए राज्य सरकार ने ” बांधकाम कामगार योजना ” लागू की है। जिसके अंतर्गत कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं और फायदों को शामिल किया गया है –
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बांधकाम कामगार योजना में मिलने वाले लाभ :
सामाजिक सुरक्षा :
शैक्षिक संबंधी:
इस योजना के तहत सभी लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पहले दो बच्चों के लिए लागू हैं।
स्वास्थ्य संबंधी :-
वित्तीय संबंधी:-
पात्रता मानदंड:
- आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ में पंजीकृत होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- 90 दिनों का कार्य प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
Step 1 : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
Step 2 :’Construction Worker Registration‘ विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3 : अपने जिले का चयन करें और आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर दर्ज करें।
Step 4 :’Proceed to Form‘ पर क्लिक करें।
Step 5 : आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
Step 6 : फॉर्म को सबमिट करें।
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Apply Online | click here |
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कुछ सामान्य प्रश्नों (FAQ)
बांधकाम कामगार योजना के लिए पात्रता क्या है?
आवेदक का महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।
पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों का निर्माण कार्य अनुभव होना चाहिए।
राज्य के श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य है।
पंजीकरण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं?
पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)
निवास प्रमाण पत्र
90 दिनों का कार्य प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
पंजीकरण प्रक्रिया कैसे होती है?
ऑनलाइन: राज्य की श्रमिक कल्याणकारी वेबसाइट पर पंजीकरण किया जा सकता है। यहाँ एक फॉर्म भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
ऑफलाइन: पास के CSC केंद्र, ब्लॉक ऑफिस या ‘सेतु सुविधा केंद्र’ पर जाकर फॉर्म भरकर और दस्तावेज जमा करके पंजीकरण कराया जा सकता है।
योजना का लाभ लेने में कितना समय लगता है?
दस्तावेजों की समीक्षा और सत्यापन के बाद 2-4 सप्ताह का समय लग सकता है। इसके बाद लाभार्थी के खाते में सीधे सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाती है।
यदि पंजीकरण रद्द हो जाए तो क्या करना चाहिए?
पंजीकरण रद्द होने की स्थिति में, कारण का पता लगाकर पुनः आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए श्रम विभाग या संबंधित कार्यालय से संपर्क करना होगा।
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